GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT
LOK SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. +1537
TO BE ANSWERED ON 07.12.2021
OBC RESERVATION
+1537. SHRI GANESH SINGH:
Will the Minister of SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT be pleased to state:
(a) whether it is correct that in the direct recruitment of Group ‘C‘ and Group ‘D‘ post of the Government of India, on which local or regional candidates are generally interested for appointment, the 27 per cent reservation prescribed for Other Backward Classes has been amended;
(b) if so, the details thereof;
(c) whether direct recruitment of Group ‘C* and Group ‘D‘ post of Government of India is done on local or regional basis instead of all India level and there is a provision to invite applications from local candidates only, if so, the details thereof; and
(d) the time when the amendment was made in the 27 per cent reservation prescribed for OBCs for direct recruitment of Group ‘C‘ and Group ‘D*‘ posts of the Government of India and State-wise reduction made in the percentage of OBC reservation from 1993 to 2021?
ANSWER
MINISTER OF STATE FOR SOCIAL
JUSTICE AND EMPOWERMENT
(SUSHRI PRATIMA BHOUMIK)
(a) to (d): As per information given by the Department of Personnel and Training, the quantum of reservation for OBCs in respective States/UTs, in case of direct recruitment to Group ‘C’ and ‘D’ posts, normally attracting candidates from a locality or a region, was initially fixed in 1993, vide – O.M. No. 36012/22/1993-Estt(SCT) dated 29.12.1993, subject to a ceiling of 27%, while also ensuring that the total reservation for SCs, STs and OBCs did not exceed the limit of 50% in any case.
This quantum of reservation for SCs, STs and OBCs was revised vie OM No. 36017/1/2014-Estt.(Res.), dated 5.7.2005, keeping in view the figures of the 2001 Census. Copies of the aforesaid O.M.s, dated 29.12.1993 and 5.7.2005, are at Annexure-I and Annexure-II respectively.
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या : 1537
उत्तर देने की तारीख
: 07.12.2021
अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण
1537. श्री गणेश सिंह:
क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) क्या भारत सरकार के समूह ‘ग’ और समूह ‘घ’ पदों की सीधी भर्ती में, जिन पर नियुक्ति के लिए स्थानीय या क्षेत्रीय उम्मीदवार सामान्यतः: इच्छुक रहते हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए निर्धारित 27 प्रतिशत आरक्षण में संशोधन किया गया है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा कया है;
(ग) क्या भारत सरकार के समूह ‘ग’ और समूह ‘घ’ पदों पर अखिल भारतीय स्तर की बजाए स्थानीय या क्षेत्रीय आधार पर सीधी भर्ती की जाती है और इस हेतु स्थानीय उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करने का प्रावधान है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) भारत सरकार के समूह ‘ग’ और समूह ‘घ’ पदों की सीधी भर्ती के लिए ओबीसी हेतु निर्धारित 27 प्रतिशत आरक्षण में संशोधन कब किया गया और वर्ष 1993 से 2021 तक ओबीसी आरक्षण प्रतिशत में राज्य-वार कितनी कटोती की गई है?
उत्तर
सामाजिक
न्याय और अधिकारिता राज्य
मंत्री
(सुश्री प्रतिमा भौमिक)
(क) से (घ): कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, किसी इलाके अथवा क्षेत्र से उम्मीदवारों को सामान्य रूप से आकषित करने वाली समूह “ग’ और समूह ‘घ’ की सीधी भर्ती के मामलों में संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में ओबीसी के लिए आरक्षण की प्रमात्रा को का.ज्ञा. संख्या-36012/22/1993- स्था. (एससीटी) दिनांक 29.12.1993 द्वारा प्रारंभ में वर्ष 1993 में 27% की उच्चतम सीमा पर नियत किया गया था, साथ में यह भी सुनिश्चित किया गया था कि किसी भी सूरत में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कुल आरक्षण 50% की सीमा से अधिक नहीं हो।
जनगणना 2001 के आंकडों को ध्यान में रखते हुए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण की प्रमात्रा को का.ज़ा. संख्या-36017/1/2014- स्था. (आ.) दिनांक 05.07.2005 द्वारा संशोधित किया गया था। दिनांक 29.12.1993 और 05.07.2005 के उपर्युक्त कार्यात्रय ज्ञापनों की प्रति क्रमश: अनुबध-। और अनुबंध-II में दी गई है।
Source: LokSabha PDF